Belated ITR Filing 2023: जैसा कि हम सब जानते हैं 31 जुलाई Tax भरने की अंतिम तिथि थी । यदि आप 31 जुलाई तक अपना Tax Return File नहीं कर पाए हैं तो आप Belated ITR File कर सकते हैं। Belated ITR का अर्थ है 31 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर के बीच में Tax File करने को Belated tax returns दाखिल करना माना जाता है।
यदि आपने 31 जुलाई तक अपना tax return file नहीं किया है तो आप एक 1 अगस्त से लेकर 31 दिसंबर तक Belated Tax Return भर सकते हैं । हालांकि आपकी income tax return deadline खत्म हो चुकी है परंतु अब भी आप इसे Penalty के साथ भी पूरा कर सकते हैं। कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि Belated ITR Return 31 जुलाई के बाद और 31 दिसंबर के पहले किया गया रिटर्न है।
आइए जानते हैं देर से Tax Return File करने के नुकसान क्या है
- देर से ITR File दाखिल करने पर करदाता के ऊपर ब्याज धारा 234a ,234b और 234c लागू की जाती है।
- इसके अलावा Belated ITR Filing करने पर करदाता के ऊपर 234f के अंतर्गत पेनल्टी भी लगाई जाती है ।
- यदि करदाता की आय 2.5 लाख रुपए तक है तो ऐसे में किसी प्रकार का दंड नहीं लिया जाता है।
- यदि 2.5 लाख से ₹500000 के अंदर है तो एक हजार रुपए का दंड लिया जाता है।
- वही ₹500000 से ज्यादा आय होने पर ₹5000 का दंड लगाया जाता है।
- इसके साथ ही इसमें अन्य नुकसान भी होते हैं जैसे कि यदि किसी करदाता को व्यापार के दौरान किसी प्रकार का लॉस हुआ है तो ऐसे में इस लॉस को कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जाता ।
- कैरी फॉरवर्ड ना होने की वजह से इस लॉस को बाद में जोड़ा नहीं जाता यह एक प्रकार से करदाता के लिए नुकसान साबित होता है।
- वही देर से कर भरने पर कटौती और छूट भी नहीं मिलती आमतौर पर ITR File करने में लोगों को 80b 80i 80 t 80d 80c के अंतर्गत विभिन्न छूट दी जाती है परंतु देर से कर भुगतान भरने वाले करदाताओं को इन सभी धाराओं के अंतर्गत किसी प्रकार की कोई छूट नहीं दी जाती।
साल 2023 में ITR Return
साल 2023 की बात करें तो इस साल कल 53.67 लाख लोगों ने Income Tax पहली बार भरा है । ऐसे में 31 जुलाई के दिन ही 64.33 लाख से अधिक रिटर्न जमा किए गए। अंतिम दिन शाम तक कई सारे लोगों ने रिटर्न जमा किया। आयकर विभाग की माने तो इस बार 53.67 लाख अधिक लोगों ने ITR जमा किया है और पूरे भारत में कुल 6.67 करोड़ से अधिक ITR File किए गए हैं। income tax department ने इस बार पहले से ही साफ कर दिया था कि वह आयकर जमा करने की समय सीमा को आगे नहीं बढ़ाएंगे ।
आयकर जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2023 ही होगी। ऐसे में कई लोगों ने अंतिम तिथि के दिन ही ITR भरा है परंतु अब भी ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्होंने इस ITR Payment नहीं किया है वे सभी लोग अब Income Tax Department के अनुसार Belated ITR Filing करने वाले हैं ।
वे सभी कंपनियां और व्यक्ति जो अपने खातों की ऑडिट कराते हैं वह 31 अक्टूबर 2023 तक income tax return filing कर सकते तक आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। इसके अलावा आयकर विभाग ने रिटर्न जमा करने की समस्या से निपटने के लिए Tax e-filing desk भी बनाया था जिससे कोशिश की गई थी कि करदाताओं को रिटर्न भरने में किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। आयकर विभाग के इस e-filing portal के जरिए 46% से अधिक रिटर्न ऑनलाइन जमा किए गए बाकी अन्य Tax Return ऑफलाइन दाखिल किए गए।
साल 2023 में अन्य वर्ष की तुलना में आयकर उम्मीद से अधिक दाखिल किए गए । परंतु अब भी कई करदाता ऐसे हैं जिन्होंने साल 2023 का Income Tax Return (ITR) दाखिल नहीं किया है। वे सभी करदाता जिन्होंने अब तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया है उन्हें अब लेट ITR Section 139( 4) अनुसार फाइन देकर Filing of income tax return करना होगा।
इन्हें नही देना होता Income Tax देर से भरने का जुर्माना
इसके अलावा ITR department deadline समाप्त होने के बाद भी ITR filing करने वाले कुछ करदाताओं से लेट फीस नहीं लेता है यह वे करदाता होते हैं जिनकी Gross Total Income Basic Discount सीमा से अधिक नहीं होती। ऐसे में ऐसे करदाताओं को देर से Income Tax भरने पर किसी प्रकार का कोई जुर्माना नहीं देना पड़ता।
late filing देखी जाती है बारीकी से
इसके अलावा ITR Late Filing करने पर कई बार करदाताओं द्वारा भरे गए फॉर्म को काफी गहराई से देखा जाता है। ऐसे में late filing आयकर विभाग और ज्यादा सख्त होकर आयकर दाता द्वारा भरे गए आयकर रिटर्न पर निगरानी रखता है । कई बार तो ऑडिट भी कराए जाते हैं। देर से रिटर्न दाखिल करने पर आमतौर पर यह देखा गया है कि आयकर कमिश्नर आपके Tax Filing Document को बहुत ही ध्यान से देखते हैं। ऐसे में यदि आपके द्वारा भरी हुई जानकारी सत्यापित नहीं साबित हुई तो आपको भारी जुर्माना भी भरना पड़ सकता है।
Belated ITR Filing करने के नियम
- साल 1887 के अनुसार किसी भी एसेसमेंट ईयर के खत्म होने के पश्चात एक समय सीमा के भीतर ITR फाइलिंग बिलेटेड आइटीआर फाइलिंग के अंतर्गत की जा सकती है । लेट ITR फाइलिंग के लिए नॉर्मल रिटर्न फाइल करने के तरीके को ही अपनाना पड़ता है परंतु इसमें कई बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है।
- सबसे पहले तो देर से ITR भरने के लिए आपको इनकम टैक्स विभाग से परमिशन लेनी होती है ।
- इसके पश्चात आपको इनकम टैक्स विभाग को पत्र लिखकर देर से आईटीआर भरने का कारण भी बताना पड़ता है।
- यदि इनकम टैक्स कमिश्नर आपकी बात से सहमत होता है तो आपका निवेदन वह स्वीकार करेंगे ।
- अन्यथा आपको रिफंड भरते समय विभिन्न पेनल्टी भरनी होगी तथा आपको किसी प्रकार की छूट भी नहीं दी जाएगी।
आइए जानते हैं Belated ITR Filing का विस्तृत तरीका क्या है
late ITR section 139(4) के अंतर्गत भरा जाता है। इसमें आपको निम्नलिखित स्टेप फॉलो करनी पड़ती है।
- सबसे पहले आपको के filing खाते में Login करना होता है ।
- इसके पश्चात वहां आपको e filing पर क्लिक करना होता है ।
- E filing पर क्लिक करने के पश्चात आपको income tax return भरने के विकल्प पर क्लिक करना होता है।
- income tax return विकल्प को क्लिक करने के पश्चात आपको आयकर रिटर्न दाखिल करें के विकल्प पर क्लिक करना होता है ।
- यहां क्लिक करने के पश्चात आपको assessment year का चयन करना होता है।
- एसेसमेंट ईयर के चयन के पश्चात यदि आप ऑनलाइन फाइलिंग का तरीका चुनते हैं तो आपको 5 और 10 नंबर के विकल्प को फॉलो करना होता है यदि आप ऑफलाइन मॉड चुनते हैं तो आपको 11 नंबर का विकल्प चुनना पड़ता है।
- इसके पश्चात आपको new filing प्रारंभ करें के बटन पर क्लिक करना होता है।
- इसके बाद आपको individual के बटन पर क्लिक करना होता है।
- individual के बटन पर क्लिक करने के पश्चात आपको प्रोसीड के बटन पर क्लिक करना होता है ।
- प्रोसीड के बटन पर क्लिक करने के पश्चात आपको सिलेक्ट itr form के विकल्प पर क्लिक करना होता है।
- यहां क्लिक करने के पश्चात आपको अब अपनी व्यक्तिगत जानकारी भरनी होती है।
- सारी जरूरी जानकारी भरने के पश्चात आपको फाइल के सबसे नीचे सेक्शन 139 (4 )चुनना होता है इसके पश्चात आपको अपने आय के सारे स्त्रोत के।
- विवरण भरने के बाद आपको भुगतान करना होता है । भुगतान पूरा होते ही आपका ITR File हो जाता है।
इस प्रकार यदि आप ने साल 2023 में निर्धारित तिथि के अंदर अपना ITR File नहीं किया है तो आप Belated ITR Filing की धारा 139 (4) के अंतर्गत अपना ITR Dakhil कर सकते हैं।