Income Tax penalty: Income Tax जमा करने की तिथि अब ख़तम हो चुकी है। 31 जुलाई 2023 के बाद ITR file करने की अंतिम तिथि निकल चुकी है। इसके बाद आपको अब अपना इनकम टैक्स जमा करने के साथ-साथ भारी जुर्माना भी जमा करना होगा। हाल ही की रिपोर्टें में इस बात की पुष्टि की गयी थी कि सरकार द्वारा ITR File करने की समय सीमा को 31 जुलाई 2023 से आगे बढ़ाने की कोई योजना नहीं है। वे करदाता, जिनके खातों को audit करने की आवश्यकता है, उन्हें छोड़कर, अन्य सभी Income Tax Payers को 31 जुलाई तक अपना रिटर्न दाखिल करना था। परन्तु एक जरुरी बात अब यह है की जिन करदाताओं ने अब तक ITR File नहीं किया है उन सबको अब अपने Income tax Return के साथ साथ जुर्माना भी भरना होगा। इसके लिए आपको ITR की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। ITR Penalty से जुडी सम्पूर्ण जानकारी के लिए हमारे इस लेख को ध्यानपूर्वक पढ़ें।
Income Tax penalty

Income tax department की तरफ से ITR भरने के लिए अप्रैल 2022 से अप्रैल 2023 तक की आप की कुल कमाई का Tax जमा किया जाएगा। जिसके लिए आपको ITR file करनी होगी। विभाग की तरफ से आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2023 रखी गयी थी। आपको बता दें कि आंकड़ों के मुताबिक लगभग 2.5 करोड़ से अधिक लोगों ने अभी तक अपना टैक्स जमा कर भी दिया है। ऐसे में अगर आप भी आयकर विभाग द्वारा जारी किए गए निर्देश के अनुसार कर taxpayer की श्रेणी में आते हैं और आपने अभी तक अपना Income Tax Return जमा नहीं किया है तो आपको भी जल्दी ही अपना टैक्स जमा कर देना चाहिए।
करदाताओं की श्रेणी | कर दाखिल करने की नियत तिथि – वित्तीय वर्ष 2022-23 |
Individual / HUF/ AOP/ BOI (खातों की किताबों का ऑडिट करना आवश्यक नहीं है) | 31st July, 2023 |
Businesses (ऑडिट की आवश्यकता) | 31st October, 2023 |
Businesses requiring transfer pricing reports (अंतर्राष्ट्रीय/निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन के मामले में) | 30th November, 2023 |
Revised return | 31 December, 2023 |
Belated/late return | 31 December, 2023 |
ITR समय पर दाखिल न करने के परिणाम
यदि आपने दिए गए निर्धारित समय पर ITR File नहीं किया है तोह आपको अब अपने ITR के साथ Penalty भी देनी पड़ेगी। ITR समय पर न भरने पर आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है इसकी सम्पूर्ण जानकारी हमारे द्वारा नीचे प्रदान की गयी है।
लग सकता है ₹5,000 तक का जुर्माना
₹250000 से अधिक सालाना आय रखने वाले सभी व्यक्तियों को आयकर विभाग में अपना ITR file करना होता है। यदि आप सैलरी प्राप्त करने वाले कर्मचारी हैं तो कंपनी की तरफ से पहले ही हर महीने आपका tax विभाग तक जमा कर दिया जाता है। जिसे TDS कहते हैं। जबकि अगर आप self employed व्यक्ति हैं तो आपको खुद ही Login करके अपना टैक्स जमा करना होता है। जिसके लिए आप को आपकी कैटेगरी के अनुसार टैक्स में छूट भी मिलती है। जिसे आपको क्लेम करना होता है। लेकिन अगर आप अंतिम तिथि यानी 31 जुलाई 2023 के बाद अपना टैक्स जमा कर रहे हैं तो अब आपको ₹5000 तक का जुर्माना देना पड़ेगा। आयकर विभाग के नियम के अनुसार यदि आपकी Annual Income ₹500000 से कम है तो आप पर ₹1000 का जुर्माना लगेगा, वहीँ अगर आपकी Annual Income ₹500000 से अधिक है तो ₹5000 का जुर्माना लगेगा।
Tax Deduction में भी कटौती कम मिलती है
बहुत सारे लोग अपना पैसा बचाने के लिए विभिन्न योजनाओं में निवेश करते हैं और अलग-अलग फॉर्म के अंतर्गत आवेदन करके टैक्स में अपनी कटौतीयों को बचाते हैं। लेकिन अब अगर आप अंतिम तिथि के बाद आवेदन कर रहें हैं तो आप पर जुर्माना तो लगेगा ही, साथ में आपको मिलने वाला return भी कटौती के बाद ही मिलेगा। यानी उसमें से सरकार भी अब कुछ भाग काट कर आप को देगी। हालांकि यदि आप 31 जुलाई से पहले पहले आवेदन कर लेते, तो आपको इस प्रकार की किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता।
ब्याज (interest )
यदि आप समय सीमा के बाद अपना रिटर्न जमा करते हैं, तो आपको section 234A के अनुसार अवैतनिक कर राशि पर 1% प्रति माह या आंशिक माह की दर से ब्याज का भुगतान करना होगा।
विलंब शुल्क (late fees )
देर से दाखिल करने के मामले में, section 234AF के द्वारा 5,000 रुपये का विलंब शुल्क लगाता है, जो कि आपकी कुल आय 5 लाख रुपये से कम होने पर 1,000 रुपये तक कम हो जाएगा।
हानि समायोजन (Loss Adjustment)
यदि आपको stock market, mutual funds, property, या आपके किसी व्यवसाय जैसे स्रोतों से नुकसान हुआ है, तो आपके पास इसे आगे बढ़ाने और अगले वर्ष में अपनी आय के विरुद्ध भरपाई करने का विकल्प है। यह प्रावधान भविष्य के वर्षों में आपकी कर देनदारी को काफी हद तक कम कर देता है। हालाँकि, यदि आप समय सीमा/निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन से पहले अपना आईटीआर दाखिल करने से चूक जाते हैं तो आपको इन नुकसानों को आगे बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जाएगी)
ITR का पूरा नाम Income tax return है।
वे करदाता, जिनके खातों को audit करने की आवश्यकता है, उन्हें छोड़कर, अन्य सभी Income Tax Payers के लिए ITR File करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2023 निर्धारित की गयी थी।
ITR 2022-2023 भरने के लिए ऑफिसियल वेबसाइट www.incometax.gov.in है।
1 करोड़ से अधिक annual turnover वाले किसी भी business और 50 लाख रुपये से अधिक प्राप्तियों वाले किसी भी professional को अपना टैक्स ऑडिट करवाना होगा।
देर से रिटर्न दाखिल करने पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगेगा। यदि व्यक्ति की कुल आय 5 लाख रुपये से कम है, तो देय शुल्क 1,000 रुपये है।