Income Tax Refund News: भारत में करदाता कर के भुगतान के पश्चात income tax refund का इंतजार करता है। भारत का इनकम टैक्स विभाग प्रत्येक रिटर्न के पश्चात रिफंड की तैयारी शुरू कर देता है। Indian Revenue Service IRS के नॉर्म्स के मुताबिक लगभग 21 वर्किंग दिनों के भीतर करदाता को उनका Income tax refund इशू कर दिया जाता है।
यदि आपको अब तक अपना Income tax refund प्राप्त नहीं हुआ है तो इसके कई कारण हो सकते हैं। इससे पहले की आप रिफंड ना मिलने की वजह से पैनिक सिचुएशन में आ जाए आपके लिए यह जरूरी है कि यह देख ले online status of income tax refund क्या है? अपने रिफंड का स्टेटस जानने के लिए आप इंडियन रिवेन्यू सर्विस की हॉटलाइन पर भी कॉल कर सकते हैं।
Income tax refund status 2023
आमतौर पर रिफंड में देर होने के कुछ मुख्यतः कारण होते हैं जो इस प्रकार से हो सकते हैं:
गलत जानकारी
आमतौर पर रिटर्न फाइल करते समय करदाता जानकारी गलत भर देते हैं जिससे इंडियन रिवेन्यू सिस्टम इन्हें एरर घोषित कर देता है। इन सभी error की वजह से रिफंड का प्रोसेस स्लो हो जाता है, ऐसे में सबसे पहले इंडियन रिवेन्यू सिस्टम आपके रिटर्न के फॉर्म में एरर ढूंढता है , एक बार यह एरर मिल जाए तो इंडियन रिवेन्यू सिस्टम के एम्पलाई इन सभी चीजों को पर्सनली देखते हैं और गलतियां ढूंढते हैं। गलती मिल जाने के पश्चात रिफंड की प्रक्रिया पूरी की जाती है जिसमें कई बार अधिक दिन लगते हैं।
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धोखाधड़ी
कई बार इनकम टैक्स भरते समय करदाता धोखाधड़ी का भी शिकार हो जाते हैं। आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि करदाता का सिक्योरिटी नंबर इस्तेमाल कर डायरेक्ट डिपॉजिट इनफॉरमेशन को बदल दिया जाता है जिससे आप कर भुगतान के दौरान फ्रॉड का शिकार भी हो सकते हैं। यदि ऐसी कोई स्थिति हो तो रिफंड होने में देरी हो सकती है क्योंकि पहले फ्रॉड का कारण इंडियन रिवेन्यू सिस्टम द्वारा ढूंढा जाता है उसके पश्चात ऐसे मसाले का हल निकाला जाता है।
Form 8379
कई बार ऐसा होता है कि करदाता joint tax return फाइल कर देते हैं , ऐसे में आपके पार्टनर रिफंड तो आ जाता है परंतु आपका रिफंड इस मामले में अटक सकता है । ऐसे मामलों में आपके लिए जरूरी है कि फॉर्म 8379 फाइल करें। आमतौर पर इस प्रक्रिया में 60 से 90 दिन रिफंड में लगते हैं।
जीवनसाथी की मृत्यु
कई बार इनकम टैक्स भरते समय ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आयकर दाता का जीवनसाथी रिटर्न भरने के योग्य होता हैपरंतु इनकम टैक्स फाइलिंग के रिफंड के पहले किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो गई ऐसे केसेस में यह जरूरी है कि करदाता इंडियन रिवेन्यू सर्विस फॉर्म 1310 ऑफिस में जमा कर दे जिससे कि मृत व्यक्ति के रिफंड में देर ना हो।
पता अपडेट ना होना
आमतौर पर यह भी देखा गया है कि टैक्स के रिफण्ड में देरी होने की सबसे बड़ी वजह लोगों के कम्युनिकेशन ऐड्रेस का अपडेट ना होना है, इसीलिए करदाता के लिए यह जरूरी है की income tax department में वह अपनी कम्युनिकेशन ऐड्रेस अपडेट करवाते रहें जिससे उन्हें समय पर रिफंड मिल सके।
बैंक खातों की गलत जानकारी
आजकल income tax department tax refund सीधे खाता धारकों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है ,इसकी वजह से करदाता के लिए यह जरूरी है कि वह बैंक की सही जानकारी उपलब्ध करवाए । अपने ऑनलाइन इनकम टैक्स रिफंड को समय पर प्राप्त करने के लिए करदाता के लिए यह आवश्यक है कि वह खाता बैंक खाते की सही जानकारी उपलब्ध करवाएं और यह सुनिश्चित करें कि किसी भी प्रकार का स्पेलिंग एरर या नंबर एरर नहीं होना चाहिए अन्यथा ऐसे रिफंड में काफी महीने लग जाते हैं।
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आईटी डिपार्टमेंट को अधिक जानकारी की आवश्यकता
कई बार करदाता द्वारा कर के भुगतान के पश्चात भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके द्वारा भरे गए रिटर्न फॉर्म से संतुष्ट नहीं होते और उन्हें अन्य प्रकार की जानकारी की आवश्यकता होती है या कई बार करदाता सर्पोटिंग डॉक्युमेंट्स फार्म के साथ अटैच नहीं करते, ऐसे में जब तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन सारे सवालों के जवाब नहीं ढूंढ लेते आपको रिफंड नहीं दिया जाता।
डिफेक्टिव रिटर्न
कई बार करदाता द्वारा भरे गए रिटर्न, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा डिफेक्टिव रिटर्न फाइल केस में रखे जाते हैं । ऐसे रिटर्न के रिफंड में कई बार अत्यधिक समय लग जाता है इसके लिए करदाता इनकम टैक्स रिफंड स्टेटस ऑनलाइन माध्यम से चेक कर सकते हैं।
रिटर्न में अमेंडमेंट करना
कई बार करदाता रिटर्न फाइल करने के पश्चात उनमें कुछ बदलाव करते हैं जैसे स्पेलिंग एरर ठीक करना या कोई डिडक्शन क्लेम करना ऐसे में रिटर्न फाइल करने के पश्चात बदलाव होने की वजह से रिफंड में और ज्यादा समय लग जाता है आमतौर पर ऐसे केसेस में रिफंड मिलने में 12 से 16 हफ्ते लग जाते हैं।
क्या करें ऐसी परिस्थिति में
ऊपर दिए विभिन्न कारण की वजह से आमतौर पर करदाता को रिफंड मिलने में देर हो जाती है यदि ऐसा कोई कारण होता है तो सबसे पहले करदाता को अपना ईमेल जांचना चाहिए जिससे वह यह पता कर सके कि आईटी विभाग में आपको रिफंड के बारे में क्या कोई सूचना भेजी है? इसके अलावा करदाता
ई-फाइलिंग पोर्टल पर अपने अकाउंट में लॉगिन कर भी इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं ।
Check ITR Refund Status 2023: रिफंड देरी होने पर क्या करें?
यदि इन सब के पश्चात भी आपको आईटी विभाग द्वारा आपके रिफंड में हुए विलंब का पता नहीं लग सकता तो आप निम्नलिखित तरीका अपनाकर रिफंड में हुए विलंब का कारण पता कर सकते हैं
- इसके लिए आपको सबसे पहले income tax e filing portal पर लॉगिन करना होगा।
- पोर्टल पर लॉगिन करने के पश्चात आपको My Account मेनू में Service के Link पर क्लिक करना होगा ।
- service request के लिंक पर क्लिक करने के पश्चात आपको new request के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- न्यू रिक्वेस्ट के विकल्प पर क्लिक करने के पश्चात आपको रिफंड रीइशू के विकल्प को चुनना होगा ।
- इस विकल्प को चुनने के पश्चात आपको सबमिट के बटन को क्लिक करना होगा।
- सबमिट के बटन को क्लिक करते ही आपकी स्क्रीन पर रिटर्न का प्रकार, pan नम्बर, एसेसमेंट ईयर ,संदर्भ संख्या और रिफंड विफलता का कारण और रेस्पॉन का ऑप्शन आ जाता है।
- यहां आप Response के ऑप्शन को चुनकर सबमिट के बटन को क्लिक कर सकते हैं।
- इसके पश्चात आपको आपके सारे वेरीफाइड पूर्व बैंक खाता की जानकारी आ जाएगी।
- यहां आपको अपने उसे खाते को चुनना है जहां आपका tax refund जमा किया जाता है।
- इसके पश्चात आपको Continue के बटन पर क्लिक करना है ।
- कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करने के पश्चात आपसे आपकी जानकारी को वेरीफाई करने के लिए किया कहा जाएगा।
- इसके पश्चात आपको ओके के बटन पर क्लिक करना होगा ।
- ओके के बटन पर क्लिक करने के पश्चात आपका रिक्वेस्ट सबमिट हो जाता है और आपके मोबाइल पर ओटीपी आ जाता है ।
- आपको इस ओटीपी को वेरीफाई करना होगा और रिफंड वापस जारी करने के लिए अनुरोध करना होगा।
ITR Refund Complain Form 2023
इसके अलावा करदाता income tax refund ना मिलने की शिकायत भी कर सकता है । इनकम टैक्स रिफंड समय पर न मिलने के लिए आयकर दाता Income Tax Filing Website पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है या फिर income tax department को मेल भी भेज सकता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके द्वारा की गई शिकायत का हर संभव हल निकालने की कोशिश करते हैं और आपका रिफंड जल्द से जल्द जारी किया जाता है।
निष्कर्ष: Income Tax Refund News
इस प्रकार इस लेख में हमने आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा रिफंड में हुए विलंब के विभिन्न कारण के बारे में बताया है और आप किस प्रकार रिफंड में हुई देरी के बारे में जा सकते हैं और रिफंड प्राप्त कर सकते हैं इसके बारे में भी इस लेख में हमने आपको पूरी जानकारी उपलब्ध कराई है ।आशा करते हमारा ललित आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा