Income Tax Return 2023 Deadline: आपकी जानकारी के लिए बता दें आमतौर पर Income Tax Filed करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई मानी जाती है और जुलाई महीना खत्म हो गया है। ऐसे में वे सभी Income Tax Payers जो आयकर दाखिल करते हैं उनके लिए जरूरी था कि वह 31 जुलाई से पहले अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर दें।
जैसा कि हाल ही में Union Revenue Minister Sanjay Malhotra ने आयकर दाताओं को संबोधित करते हुए बताया था कि वे सभी income tax payers जिन्होंने अभी तक आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है वह जल्द से जल्द अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर दें ,क्योंकि इस बार Finance Ministry रिटर्न दाखिल करने की सीमा बढ़ाने पर विचार नहीं कर रहा है।
Union Revenue Minister संजय मल्होत्रा ने बताया था कि इस साल अन्य साल की तुलना में ITR दाखिल का प्रतिशत काफी बेहतर है। तथा साथ ही साथ इस बार Income Tax Return दाखिल करने में लोग उत्साह भी दिखा रहे हैं। परंतु फिर भी उन्होंने बताया था कि आयकर दाता से निवेदन है कि वह किसी प्रकार के extension की उम्मीद ना रखें क्योंकि इस बार सरकार फिलहाल Income tax due date को आगे बढ़ाने पर विचार नहीं कर रही है, इसीलिए आयकर दाताओं से निवेदन है कि वह 31 जुलाई के अंदर अपना आयकर रिटर्न दाखिल करें।
ITR समय पर दाखिल न करने के परिणाम
जैसा की हमने बताया की ITR यानी Income Tax Return भरने की आखरी तार्कि 31 जुलाई 2023 थी। परन्तु फिर भी कई tax payers ने इस दिए गए समय पे यदि ITR नहीं भरा है तोह उनके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी यह है की अब उनको ITR Penalty भरनी पड़ेगी। यदि किसी Income Tax Payer ने अब तक ITR नहीं भरा तो उनके लिए Penalty की राशि इस प्रकार है :-
5 लाख की Income होने पर | 5000 रुपये की Penalty |
5 लाख से काम Income होने पर | 1000 रुपये की Penalty |
31 दिसंबर के ITR भरने पर | 10,000 रुपये की Penalty |
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जो लोग 31 जुलाई तक ITR फाइल नहीं कर पाए तो क्या करें
वित्त वर्ष 2022-23 या Assessment Year 2023-24 के लिए Income Tax Return (ITR) दाखिल करने की आखिरी तारीख खत्म हो गई है। ऐसे व्यक्ति या संस्थाएं जिन्हें अपने खातों का ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं है, उनके लिए Income Tax Return (ITR) दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 की आधी रात तक थी। अब बड़ा सवाल यह है कि उन लोगों का क्या होगा जो अब तक अपना Income Tax Return (ITR) दाखिल नहीं कर पाए हैं अंतिम तिथि? जिन लोगों ने अब तक किसी कारण से Income Tax Return दाखिल नहीं किया है, वे अब भी रिटर्न दाखिल कर सकते हैं लेकिन अब आखिरी तारीख के बाद उन्हें इसके लिए 5000 रुपये तक का जुर्माना देना होगा।
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 234F के अनुसार, जुर्माने वाले करदाता 31 दिसंबर 2023 तक अपना Income Tax Return (ITR) दाखिल कर सकेंगे। हालांकि, यहां राहत की बात यह है कि यदि करदाता की वार्षिक आय 5 लाख रुपये या उससे कम है तो उसे केवल 1,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। जिन करदाताओं की आय बेसिक छूट सीमा यानी 2.5 लाख रुपये से कम है, उन्हें 31 दिसंबर तक Income Tax Return (ITR) दाखिल करते समय कोई विलंब शुल्क नहीं देना होगा।
साल 2022 की तुलना में साल 2023 बेहतर वर्ष
ITR के आंकड़ों की बात करते हुए सचिव ने बताया कि इस बार Income tax target में 10.5% की वृद्धि हुई है। आंकड़ों के रूप में देखा जाए तो साल 2023 -2024 के लिए अब तक 2 करोड से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल कर दिए गए हैं, जो कि अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा है। Union Revenue Minister ने साल 2023 और साल 2022 के आंकड़ों की तुलना करते हुए बताया कि साल 2022 में दो करोड़ आईटीआर दाखिल करने का लक्ष्य 20 जुलाई के बाद पूरा हुआ था वहीं साल 2023 में 2 करोड से अधिक आईटीआर दाखिल करने का लक्ष्य 11 जुलाई तक ही पूरा हो गया है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि यह आंकड़ा अब और ज्यादा बढ़ेगा । परंतु उन्होंने आग्रह किया है कि अंतिम समय की भीड़ से बचने के लिए आयकर दाताओं से निवेदन है कि वह अपने आयकर रिटर्न को जल्द ही दाखिल कर दें।
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Income Tax Forms के प्रकार
राजस्व सचिव ने आयकर दाताओं को संबोधित करते हुए कहा है कि form-1 और ITR Form 4 काफी आसानी से भरे जा सकते हैं। जो small और medium taxpayers की जरूरत को पूरे करते हैं। वही 50,00,000 से अधिक के वेतन तथा अधिक संपत्ति या कृषि से आय प्राप्त करने वाले आयकर दाताओं को 44 AD, 44 ADA ,44 A E K के अंतर्गत फॉर्म भरना पड़ता है। इसके अलावा Hindu Undivided Family और Joint Venture करने वालों को अलग से आयकर फॉर्म भरना पड़ता है। ऐसे परिवारों को Form-2 दाखिल करना पड़ता है। जबकि Business करने वालों को Form-3 दाखिल करना पड़ता है । वे सभी व्यक्ति जो Partnership Firm चलाते हैं उन्हें Form-5 दाखिल करना पड़ता है। इसके अलावा section 11 के अंतर्गत छूट का दावा करने वाली कंपनियों को form-1 भरना पड़ता है। वही NGO तथा Political Trust और अन्य किसी प्रकार की ट्रस्ट चलाने वालों को Form -7 भरना पड़ता है।
इस प्रकार राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने आयकर दाताओं को Income tax form guidelines भी उपलब्ध कराई तथा साथ ही साथ आयकर दाताओं से निवेदन किया है कि वे जितना जल्दी हो सके अपना ITR www.incometax.gov.in पर जाकर दाखिल करवा ले।
Penalty for under-reporting of income
जिन tax payers ने समय पर ITR filed नहीं किया उन्हें ITR penalty के साथ आय की काम रिपोर्टिंग पर भी जुर्माना देना पड़ सकता है। Income की कम रिपोर्टिंग पर 50 % और गलत रिपोर्टिंग पर 200% तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।
FAQs: Income Tax Return 2023 Filing Last Date
ITR का पूरा नाम Income Tax Return है।
ITR File करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई , 2023 निर्धारित की गयी थी।
Income Tax Return भरने की Official Website https://www.incometax.gov.in/ है।
Income Tax Forms 7 प्रकार के होते हैं।
2022 के मुकाबले Income tax target में 10.5% की वृद्धि हुई है।