Income Tax में ऐसे उठायें छूट का फायदा – सटीक उपाय

Income Tax: इनकम टैक्स की ओर से ITR File करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई तय की गई है. Income Tax में छूट पाने के लिए 80C के साथ standard deduction आदि के बारे में तो सभी जानते हैं। अपनी रिपोर्ट में हम उन टैक्स छूटों के बारे में बताने जा रहे हैं जो कम लोकप्रिय हैं। आइये जानते हैं-

वित्त वर्ष 2022-23 के लिए ITR Filing करने की आखिरी तारीख करीब है. Income Tax Department ने भी लोगों से अपील की है कि वे अपनी आयकर देनदारी जल्द से जल्द पूरा कर लें, नहीं तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है. इन सभी बातों को जानने के बाद भी कुछ लोग Income Tax से बचने के लिए ITR नहीं भरते हैं। सरकार की ओर से ऐसे कई प्रावधान किए गए हैं, जिनकी मदद से आप अपने Tax का बोझ कम कर सकते हैं। इनमें से 80C और Standard Deduction के बारे में तो हर कोई जानता है। आज हम आपको उन कटौतियों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में आप ज्यादा नहीं जानते।

NPS में निवेश पर छूट

यदि आप NPS में नियमित निवेशक हैं, तो आप एक वित्तीय वर्ष में कर योग्य आय में 1.5 लाख रुपये की छूट का दावा कर सकते हैं। इसके अलावा आप इनकम टैक्स के सेक्शन 80CCD (1B) के तहत 50,000 रुपये की अतिरिक्त छूट का दावा कर सकते हैं.

बचत खाते पर ब्याज पर छूट

आयकर की धारा 80TTA के तहत बचत खाते पर 10,000 रुपये का ब्याज कर मुक्त है, जिस पर आप ITR में कर छूट का दावा कर सकते हैं।

शिक्षा ऋण

इनकम टैक्स की धारा 80E के तहत Education Loan पर दिए जा रहे ब्याज पर आपको टैक्स छूट मिल सकती है. इस छूट का लाभ ऋण भुगतान शुरू होने के आठ साल बाद तक उठाया जा सकता है।

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दान राशि पर ITR छूट प्राप्त करें

यदि आप प्रधानमंत्री राहत कोष या मुख्यमंत्री राहत कोष आदि में दान करते हैं तो आप अपने द्वारा दान की गई राशि के 100 प्रतिशत पर कर छूट का दावा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी संस्था आदि के लिए ऐसा करते हैं तो आपको दान की गई राशि पर 50 प्रतिशत की छूट मिल सकती है।

स्वास्थ्य परीक्षण

अगर कोई व्यक्ति अपना और अपने परिवार या 60 साल से कम उम्र के माता-पिता का हेल्थ चेकअप कराता है तो उसे आयकर की धारा 80D के तहत 5,000 रुपये तक की छूट मिल सकती है. वहीं, 60 साल तक यह सीमा बढ़कर 7,000 रुपये हो जाती है.

देर से ITR File करने के नुकसान

ITR File करने में देरी के कारण करदाता को जुर्माना भरना पड़ता है। साथ ही आपको कई तरह की आयकर छूट भी नहीं मिलती है। इससे इनकम टैक्स एक्ट की धारा-10ए और धारा-10बी के तहत छूट नहीं मिलती है. वहीं, धारा-80IA, 80IAB, 80IC, 80ID और 80IE के तहत मिलने वाली छूट भी आपको नहीं मिलेगी.

देरी से income tax return करने पर करदाता को Income Tax Act- 80IAC, 80IBA, 80JJA, 80JJAA, 80LA, 80P, 80PA, 80QQB और 80RRB के तहत कटौती का लाभ नहीं मिलेगा।

income tax return कैसे दाखिल कर सकते हैं?

  • सबसे पहले Income Tax Department की आधिकारिक साइट https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/login पर जाएं।
  • इसके बाद अपना यूजर आईडी भरें और फिर जारी रखें पर क्लिक करें, इसके बाद अपना पासवर्ड डालें और लॉगइन करें। अगर आपको पासवर्ड याद नहीं है तो आप ForgotPassword के जरिये नया पासवर्ड बना सकते हैं.
  • Login करने के बाद एक पेज खुलेगा, जहां आप e-file पर क्लिक करें। इसके बाद File Income Tax Return विकल्प का चयन करें।
  • जिसके बाद मूल्यांकन वर्ष 2021-22 का चयन करें और फिर जारी रखें।
  • इसके बाद आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन का विकल्प मिलेगा. इसमें आप ऑनलाइन का चयन करें और ‘Personal’ विकल्प का चयन करें।
  • फिर आप ITR-1 या ITR-4 में से कोई एक विकल्प चुनें और जारी रखें।
  • अगर आप वेतनभोगी हैं तो ITR-1 चुनें. इसके बाद फॉर्म आपके सिस्टम पर डाउनलोड हो जाएगा। इसके बाद ‘Filing Type’ पर जाएं और 139(1)- ओरिजिनल रिटर्न चुनें।
  • इसके बाद आपके सामने चयनित Form खुल जाएगा, जिसमें मांगी गई सारी जानकारी भरकर सेव कर लें। इसमें बैंक अकाउंट की डिटेल्स सही-सही भरें.
  • यदि आप ऊपर ऑफ़लाइन मोड चुनते हैं, तो Download Form में सभी जानकारी भरने के बाद आपको अटैच फाइल का विकल्प दिखाई देगा, जहां अपना फॉर्म संलग्न करें।
  • फ़ाइल संलग्न करने के बाद, साइट फ़ाइल को मान्य करेगी और सत्यापन के बाद “Proceed To Verification” पर क्लिक करें।
  • इस तरह कुछ ही मिनटों में आपका Tax return File हो जाएगा और अब आप अपने रिटर्न को वेरिफाई करने के लिए E-Verification भी करा सकते हैं.
jeecup

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