ITR Refund आने के बाद ऐसे करें ITR में भूल सुधार

ITR भरने में अगर कोई income tax return करते समय गलती कर देता है तो आप आसानी से संशोधित रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। अगर आप 31 जुलाई के बाद संशोधित ITR File करते हैं तो आपको अपनी आय के मुताबिक जुर्माना देना होगा। इसके नियमों के बारे में हम इस आर्टिकल में बताने जा रहे हैं।

income tax return दाखिल करने की आखिरी तारीख (31 जुलाई) आने में कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में कई लोगों ने अपना आईटीआर दाखिल किया है और रिफंड भी आ गया है. कई बार देखा जाता है कि लोग ITR भरते समय गलतियां कर देते हैं। इसी वजह से लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि क्या ITR File होने और रिफंड मिलने के बाद भी संशोधित ITR File किया जा सकता है।

क्या रिफंड मिलने के बाद दोबारा भरा जा सकता है ITR?

Income Tax Section 139(5) के मुताबिक, रिफंड मिलने के बाद भी संशोधित ITR File किया जा सकता है। इसके लिए आपको फास्ट प्रोसेसिंग पर जाना होगा, जहां दो दिन के अंदर आपका ITR प्रोसेस हो जाता है।

क्या मैं देर से ITR दाखिल करने के बाद भी संशोधित रिटर्न दाखिल कर सकता हूँ?

अगर आपने बिलेटेड ITR दाखिल किया है तो भी आप 31 दिसंबर तक संशोधित रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। हालांकि, आपको आय के अनुसार जुर्माना देना होगा। 2.5 लाख रुपये से 5 लाख रुपये तक की आय वाले करदाताओं के लिए यह 1000 रुपये तक है और 5 लाख रुपये से अधिक आय वाले करदाताओं के लिए यह 5000 रुपये है।

संशोधित ITR में गलती हो तो क्या करें?

अगर आपसे भी रिवाइज्ड रिटर्न में कोई गलती हो जाती है तो आप 31 दिसंबर 2023 तक इसे सुधार सकते हैं। बदलाव की कोई सीमा नहीं है।

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अगर आप revised return file करना भूल जाएं तो क्या करें?

यदि आप संशोधित रिटर्न दाखिल करना भूल गए हैं, तो आप आकलन वर्ष के अंत से 24 महीने के भीतर इसे अपडेट करा सकते हैं। हालाँकि, इसके लिए आपको जुर्माना देना होगा। पहले 12 महीनों में यह 25 प्रतिशत और बाकी समय में 50 प्रतिशत हो सकता है।

देर से संशोधित रिटर्न भी फाइल किया जा सकता है

मान लीजिए कि आप 31 जुलाई 2023 तक Tax Return File नहीं कर सके तो आपको Late Return दाखिल करने के लिए 31 दिसंबर 2023 तक का समय मिलेगा। इसके लिए 2.5-5 लाख रुपये की आय वाले लोगों को 1000 रुपये और 5000 रुपये से अधिक की आय वाले लोगों को 5000 रुपये का जुर्माना देना होगा। देर से दाखिल इस रिटर्न पर आप संशोधित रिटर्न भी दाखिल कर सकते हैं।

यदि revised return में कोई गलती हो तो क्या करें?

अगर आपने दोबारा रिटर्न फाइल करने में कोई गलती की है तो आप उसमें भी सुधार कर सकते हैं. बशर्ते आपको ये काम 31 दिसंबर 2023 से पहले करना होगा. कुल मिलाकर आपको रिटर्न फाइल करने को लेकर ज्यादा तनाव में आने की जरूरत नहीं है. आप इसमें आसानी से बदलाव कर सकते हैं. हां, बस एक बात ध्यान रखें कि original ITR की तरह revised ITR को भी e-verified करना होगा। इसके लिए आपको 30 दिन का वक्त मिलता है. अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो रिवाइज्ड रिटर्न का कोई मतलब नहीं रह जाता और वह खारिज हो जाता है।

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