ITR File 2023 Deadline : टैक्स सीज़न के आते ही सभी करदाता वित्त वर्ष के लिए अपना Income Tax Returns (ITR Filing) दाखिल करने के लिए दौड़ते हैं। ताकि उन्हें अंतिम तिथि चूकने पर जुर्माना न भरना पड़े। मूल्यांकन वर्ष 2023-2024 के लिए ITR File करने की समय सीमा 31 जुलाई, 2023 थी। हाल ही में राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने कहा कि अब ITR Filing करने की समय सीमा नहीं बढ़ाई जाएगी। यानी करदाताओं को अब Income Tax Return Filing करने पर पेनल्टी भी देनी पड़ेगी।
Income tax filing due dates for 2023
करदाताओं की श्रेणी | कर दाखिल करने की नियत तिथि |
Individual / HUF/ AOP/ BOI (books of accounts not required to be audited) | 31st July 2023 |
Businesses (Requiring Audit) | 31st October 2023 |
Businesses requiring transfer pricing reports (in case of international/specified domestic transactions) | 30th November 2023 |
Revised return | 31 December 2023 |
Belated/late return | 31 December 2023 |
अब तक चार करोड़ ITR दाखिल किए जा चुके हैं
बता दें कि अब तक चार करोड़ से अधिक Income Tax Returns (ITR) दाखिल किए जा चुके हैं और इनमें से 50 फीसदी रिटर्न सरकार पहले ही प्रोसेस कर चुकी है। इसके अलावा करदाताओं को 80 लाख से ज्यादा रिफंड जारी किए गए हैं। Tax2Win के सीईओ और सह-संस्थापक अभिषेक सोनी ने कहा, “बड़ी संख्या में रिटर्न दाखिल होने के बावजूद, अभी भी कई करदाता हैं जिन्होंने अपना ITR दाखिल नहीं किया है। पिछले साल की तरह इस साल भी ITR दाखिल करने की समयसीमा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। इसलिए करदाताओं के लिए यह महत्वपूर्ण था कि वे आखिरी मिनट की हड़बड़ी से बचने के लिए 31 जुलाई की समय सीमा को पूरा करने के लिए तुरंत अपना ITR दाखिल करें।
सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के आधार पर बड़ी संख्या में Income Tax Return (ITR) दाखिल किए गए हैं। क्लियर के संस्थापक और सीईओ अर्चित गुप्ता ने कहा कि हालांकि पिछले कुछ दिनों में कई लोगों ने आवेदन किया है, लेकिन इसकी संभावना कम है कि समय सीमा बढ़ाई जाएगी।
मानसून का असर पड़ सकता है
चार्टर्ड अकाउंटेंट का मानना है कि कई राज्यों में बारिश और बाढ़ के कहर के बीच करदाताओं को Income Tax Return (ITR) दाखिल करने में दिक्कत हो रही थी और आयकर विभाग और वित्त मंत्रालय इन राज्यों में समय सीमा बढ़ाने पर विचार किया गया। बाढ़ प्रभावित राज्यों में कई टैक्सपेयर्स को दिक्कतों का सामना करना पड़ा।
सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा ‘Income Tax Return (ITR) ‘
इधर, सोशल मीडिया पर इनकम टैक्स रिटर्न ट्रेंड कर रहा था। दिलचस्प बात यह है कि पिछले साल की तरह इस साल देय तिथि बढ़ाने की कोई मांग नहीं है।
यदि आप आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा से चूक गए तो क्या होगा ?
- Interest Rate : यदि आप समय सीमा के बाद अपना रिटर्न जमा करते हैं, तो आप धारा 234ए के अनुसार अवैतनिक कर राशि पर 1% प्रति माह या आंशिक माह की दर से ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे।
- Late Fee : देर से दाखिल करने के मामले में, धारा 234F 5,000 रुपये का विलंब शुल्क लगाता है, जो कि आपकी कुल आय 5 लाख रुपये से कम होने पर घटाकर 1,000 रुपये कर दिया जाएगा।
- Loss Adjustment : यदि आपको शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, संपत्ति या आपके किसी व्यवसाय जैसे स्रोतों से नुकसान हुआ है, तो आपके पास इसे आगे बढ़ाने और अगले वर्ष में अपनी आय के विरुद्ध इसकी भरपाई करने का विकल्प है। यह प्रावधान भविष्य के वर्षों में आपकी कर देनदारी को काफी हद तक कम कर देता है। हालाँकि, यदि आप समय सीमा से पहले अपना आईटीआर दाखिल करने से चूक जाते हैं तो आपको इन नुकसानों को आगे बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- Belated Return : यदि आप आईटीआर दाखिल करने की नियत तारीख चूक जाते हैं, तो आप नियत तारीख के बाद रिटर्न दाखिल कर सकते हैं, जिसे विलंबित रिटर्न कहा जाता है। हालाँकि, आपको अभी भी विलंब शुल्क और ब्याज शुल्क का भुगतान करना होगा, और आपको भविष्य के समायोजन के लिए किसी भी नुकसान को आगे बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- विलंबित रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि मूल्यांकन वर्ष की 31 दिसंबर है। इसलिए, इस वर्ष के लिए आप विलंबित रिटर्न 31 दिसंबर 2023 तक जमा कर सकते हैं।
How to e-file Income Tax Return 2023 ?
- Income Tax E-Filing Official Website पर जाएं और ‘लॉगिन’ बटन पर क्लिक करें।
- इसके बाद, अपना उपयोगकर्ता नाम दर्ज करें, फिर अपना पासवर्ड दर्ज करने के बाद ‘जारी रखें’ पर क्लिक करें।
- एक बार जब आप पोर्टल पर लॉग इन कर लें, तो ‘E-File’ टैब पर क्लिक करें और फिर ‘File Income Tax Return’ पर क्लिक करें।
- ‘Assessment Year’ और ‘Mode of filing’ चुनें जिसके लिए आप अपना आयकर रिटर्न दाखिल करना चाहते हैं और ‘जारी रखें’ पर क्लिक करें।
- चुनें कि क्या आप अपना आयकर रिटर्न एक Individual, हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) या अन्य के रूप में दाखिल करना चाहते हैं। ‘व्यक्तिगत’ विकल्प चुनें। फिर, ‘जारी रखें’ पर क्लिक करें।
- अब, वह आयकर रिटर्न (ITR ) चुनें जिसे आप दाखिल करना चाहते हैं।
- अगला चरण आपसे मूल छूट सीमा से अधिक या धारा 139(1) के तहत सातवें प्रावधान के कारण अपना रिटर्न दाखिल करने का कारण पूछेगा।
- फिर आपको अपना आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए एक नए पृष्ठ पर निर्देशित किया जाएगा। पेज में पहले से ही बहुत सारी जानकारी भरी हुई होगी।
- उनकी जांच करें और सुनिश्चित करें कि उल्लिखित सभी विवरण सही हैं। अपने रिटर्न के सारांश की पुष्टि करें और उसे मान्य करें।
- अंतिम चरण आपके रिटर्न को सत्यापित करना और उसकी हार्ड कॉपी आयकर विभाग को भेजना है। सत्यापन प्रक्रिया अनिवार्य है।
Income Tax Return भरने की अंतिम तिथि 31st जुलाई, 2023 थी।
इनकम टैक्स रिफंड का दावा तभी किया जा सकता है जब आप आईटीआर फाइल करेंगे। हालाँकि, यदि आप आईटीआर दाखिल करने की नियत तारीख चूक जाते हैं, तो आप मूल्यांकन वर्ष के 31 दिसंबर को या उससे पहले विलंबित रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। देरी पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है. हालाँकि, यदि व्यक्ति की कुल आय 5 लाख रुपये से कम है, तो देय शुल्क 1,000 रुपये है।
यदि आप करों का भुगतान करने और नियत तारीख के भीतर अपना रिटर्न दाखिल करने से चूक गए हैं, तो भी आपको नियत तारीख के बाद भी ऐसा करने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि, आईटीआर दाखिल करते समय देर से फाइल करने पर जुर्माना और ब्याज लगाया जाएगा। रिटर्न दाखिल करने में देरी पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है. यदि व्यक्ति की कुल आय 5 लाख रुपये से कम है, तो देय शुल्क 1,000 रुपये है।
incometaxindia.gov.in
धारा 139(4) विलंबित रिटर्न दाखिल करने की अनुमति देती है, यानी, नियत तारीख के बाद रिटर्न दाखिल करना। रिटर्न दाखिल करने में देरी पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाता है.