खुद भर रहे हैं ITR Form? भूलकर भी न करें ये काम,

ITR Form 2023 : Income tax return भरना बेहद जरूरी है। जिन लोगों की आय कर योग्य सीमा से अधिक है, उन्हें ITR दाखिल करना होता है। वहीं सरकार द्वारा ITR Portal को इतना सरल बना दिया गया है कि लोग आसानी से खुद ही Income tax return File कर सकते हैं।

रखना वहीं, अगर आपकी आय सिर्फ सैलरी से है तो income tax return और भी आसानी से दाखिल किया जा सकता है। हालांकि, अगर आपकी इनकम सैलरी से है और आप खुद income tax return दाखिल करना चाहते हैं तो आपको एक जरूरी बात का ध्यान रखना होता है।

आपकी जानकारी के लिए आपको ITR अंतिम तिथि से पहले भरना होता है वरना बाद में आपको पेनल्टी देनी पड़ सकती है। आपको बता दें कि Income Tax Department द्वारा ITR Filing 2023 की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2023 निर्धारित की गयी थी। Income Taxpayers को इस तिथि से पहले अपना Income Tax जमा करना था।

ITR Form

Income tax return 2023

आप अपना Income Tax Return (ITR) दाखिल करने के लिए विभिन्न मार्ग अपना सकते हैं। इनमें आयकर विभाग की e-filing website के जरिए, chartered accountant की सेवाओं का उपयोग करके या ऑनलाइन थर्ड-पार्टी वेबसाइटों का उपयोग करके अपना ITR दाखिल कर सकते है। हालाँकि, यदि आप अपना आयकर रिटर्न स्वयं दाखिल करना चाहते हैं, तो आपको अपने ITR Form का चयन करते समय सावधानी बरतनी होगी।

इनकम टैक्स (Income Tax)

आयकर विभाग के पोर्टल का उपयोग करके अपना ITR दाखिल करना निःशुल्क है। जबकि CA से संपर्क करने या ऑनलाइन आयकर दाखिल करने वाली वेबसाइट का उपयोग करने के लिए आपसे शुल्क लिया जाएगा। ऐसे में इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते समय इस बात का ध्यान रखें कि आपको आय किस माध्यम से प्राप्त हो रही है।

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ग़लत आईटीआर फॉर्म (wrong itr form)

अगर आपकी आय सिर्फ सैलरी से हो रही है तो आपको ITR File करते समय सही Form चुनना होगा। करदाताओं को ध्यान देना चाहिए कि करदाता की आय और प्रकार के आधार पर 7 ITR Form होते हैं। यदि आप गलत फॉर्म चुनते हैं, तो आपका रिटर्न प्रोसेस नहीं किया जा सकता है। अगर आयकर विभाग गलत फॉर्म चयन को पकड़ता है, तो आपको नोटिस मिलने की संभावना है।

ITR 1

भारत में रहने वाले जिनकी कुल आय 50 लाख रुपये तक है, वे ITR Form 1 के लिए पात्र हैं। ITR-1 कोई भी व्यक्ति दाखिल कर सकता है जो नौकरी, घर या अन्य आउटलेट से पैसा कमाता है। एक NRI ITR-1 दाखिल करने में असमर्थ है। वेतनभोगी करदाताओं के माध्यम से ITR Form 16 का उपयोग करके दाखिल किया जा सकता है।

ITR 2

ITR-2 किसी individual या Hindu Undivided Family (HUF) के उपयोग के लिए है जिनकी आय में निम्नलिखित विवरण शामिल हैं :-

  • वेतन/पेंशन से आय।
  • गृह संपत्ति से आय।
  • अन्य स्रोतों से आय (लॉटरी से जीत और रेस के घोड़ों से आय सहित)।
  • यदि आप किसी कंपनी में व्यक्तिगत निदेशक हैं।
  • यदि आपने वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय गैर-सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों में निवेश किया है।
  • निवासी होना सामान्यतः निवासी नहीं (आरएनओआर) और अनिवासी होना।
  • पूंजीगत लाभ से आय।
  • कोई विदेशी आय होना।
  • कृषि आय 5,000 रुपये से अधिक।
  • भारत के बाहर स्थित किसी भी खाते में हस्ताक्षर करने का अधिकार सहित।
  • भारत के बाहर संपत्ति (किसी भी इकाई में वित्तीय हित सहित) का मालिक होना।
  • यदि धारा 194एन के तहत कर काटा गया है।
  • यदि ईएसओपी पर कर का भुगतान या कटौती स्थगित कर दी गई है।

ITR 3

मौजूदा आईटीआर-3 फॉर्म का उपयोग ऐसे व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार द्वारा किया जाना है, जिनकी मालिकाना व्यवसाय से आय है या कोई पेशा है। निम्नलिखित स्रोतों से आय वाले व्यक्ति ITR-3 दाखिल करने के पात्र हैं :-

  • किसी व्यवसाय या पेशे को आगे बढ़ाना।
  • यदि आप किसी कंपनी में व्यक्तिगत निदेशक हैं।
  • यदि आपने वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय गैर-सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों में निवेश किया है।
  • रिटर्न में गृह संपत्ति से आय, वेतन/पेंशन और अन्य स्रोतों से आय शामिल हो सकती है।
  • फर्म में भागीदार के रूप में किसी व्यक्ति की आय।

ITR 4

वर्तमान आईटीआर-4 व्यक्तियों और HUF , Partnership firms (LLP के अलावा) पर लागू होता है, जो निवासी हैं और जिनकी कुल आय में शामिल हैं :

  • धारा 44एडी या 44एई के तहत अनुमानित आय योजना के अनुसार व्यावसायिक आय
  • धारा 44एडीए के तहत अनुमानित आय योजना के अनुसार व्यावसायिक आय
  • वेतन या पेंशन से आय 50 लाख रुपये तक
  • एक गृह संपत्ति से आय, 50 लाख रुपये से अधिक नहीं (आगे लाई गई हानि या आगे ले जाने वाली हानि की राशि को छोड़कर)
  • अन्य स्रोतों से आय जिनकी आय 50 लाख रुपये से अधिक न हो (लॉटरी और रेस-घोड़ों से आय को छोड़कर)

ITR 5

आईटीआर-5 फर्मों, LLP (सीमित देयता भागीदारी), AOPs (व्यक्तियों का संघ), BOIs (व्यक्तियों का निकाय), Artificial Juridical Person (एजेपी), Estate of deceased, Estate of insolvent, Business trust और investment fund.

ITR-6

धारा 11 (Income from property held for charitable or religious purposes) के तहत छूट का दावा करने वाली कंपनियों के अलावा अन्य कंपनियों के लिए, यह रिटर्न केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप से दाखिल किया जाना है।

ITR 7

कंपनियों सहित व्यक्तियों के लिए धारा 139(4ए) या धारा 139(4बी) या धारा 139(4सी) या धारा 139(4डी) या धारा 139(4ई) या धारा 139(4एफ) के तहत रिटर्न प्रस्तुत करना आवश्यक है।

  • धारा 139(4ए) के तहत रिटर्न प्रत्येक व्यक्ति द्वारा ट्रस्ट या अन्य कानूनी दायित्व के तहत पूरी तरह से धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्यों के लिए या आंशिक रूप से केवल ऐसे उद्देश्यों के लिए रखी गई संपत्ति से प्राप्त आय प्राप्त करने के लिए दाखिल किया जाना आवश्यक है।
  • धारा 139(4बी) के तहत रिटर्न एक राजनीतिक दल द्वारा दाखिल किया जाना आवश्यक है यदि धारा 139ए के प्रावधानों को प्रभावित किए बिना कुल आय अधिकतम राशि से अधिक है, जो आयकर के दायरे में नहीं आती है।
  • धारा 139(4सी) के तहत रिटर्न प्रत्येक को दाखिल करना आवश्यक है –
  • वैज्ञानिक अनुसंधान संघ;
  • समाचार अभिकर्तत्व;
  • धारा 10(23ए) में निर्दिष्ट एसोसिएशन या संस्था;
  • धारा 10(23बी) में निर्दिष्ट संस्थान;
  • निधि या संस्था या विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्थान या कोई अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्थान।

How to file ITR 2023 ?

  • Income Tax E-filing portal पर जाएं।
  • अपना यूजर आईडी (पैन), पासवर्ड और कैप्चा कोड डालकर लॉग इन करें।
  • ‘E-File’ मेनू पर क्लिक करें और ‘Income Tax Return’ लिंक पर क्लिक करें।
  • अपनी आय और अन्य कारकों के आधार पर उचित आयकर रिटर्न (आईटीआर) फॉर्म चुनें। यदि आपके पास फॉर्म 16 है, तो आप ITR-1 या ITR-2 का उपयोग कर सकते हैं।
  • इसके बाद वह Assessment Year (AY) चुनें जिसके लिए आप ITR फाइल करना चाहते हैं।
  • आपको आकलन वर्ष 2023-24 चुनना चाहिए।
  • फॉर्म में दर्ज सभी डेटा को सत्यापित करें और सबमिट करें।
  • अपना रिटर्न जमा करने के बाद, किसी भी उपलब्ध विकल्प जैसे आधार ओटीपी आदि का उपयोग करके इसे ई-सत्यापित करें।
  • अंतिम चरण में अपने सभी विवरणों को दोबारा जांचना और फॉर्म अपलोड करना है।
  • हालाँकि, आपका काम तब तक पूरा नहीं होगा जब तक आप अपना रिटर्न सत्यापित नहीं कर लेते।
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ITR का फुल फॉर्म क्या है ?

ITR का फुल फॉर्म Income tax return है।

Income Tax Return 2023 भरने की अंतिम तिथि क्या निर्धारित की गयी थी ?

Income Tax Department द्वारा ITR Filing 2023 की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2023 निर्धारित की गयी थी।

ITR भरने की official website क्या है ?

ITR भरने की official website www.incometax.gov.in है।

यदि आयकर रिटर्न नियमित तारीख से पहले दाखिल नहीं किया जाता है तो क्या होता है ?

यदि आप तय तारीख के भीतर आयकर रिटर्न दाखिल करने में विफल रहते हैं, तो विलंबित रिटर्न दाखिल किया जा सकता है। हालांकि, विलंबित रिटर्न दाखिल करने पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। यदि व्यक्ति की कुल आय 5 लाख रुपए से कम है तो देय शुल्क 1,000 रुपए है।

Income Tax Act के तहत कौन सी धारा किसी व्यक्ति को नियत तारीख के बाद आईटीआर दाखिल करने की अनुमति देती है ?

धारा 139(4) विलंबित रिटर्न दाखिल करने की अनुमति देती है, यानी नियत तारीख के बाद रिटर्न दाखिल करने में देरी पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाता है।

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