31 जुलाई तक ITR File किया, लेकिन ITR Refund नहीं आया तो क्या करें

ITR Refund नहीं आया तो क्या करें: जैसा कि हम सब जानते हैं Income Tax Department में ITR File करने की आखिरी तिथि 31 जुलाई 2023 निर्धारित की गई थी । इस दिन तक लगभग 6 मिलियन से अधिक करदाताओं ने अपने ITR Return दाखिल कर दिए थे।  करदाताओं द्वारा रिटर्न दाखिल करने के पश्चात Income Tax Department उन्हें रिफंड भेजने का काम भी शुरू कर देता है । ITR Return दाखिल करने के 21 दिन के पश्चात लोगों को ITR Refund मिलने लगता है।  हालांकि 31 जुलाई बीते काफी लंबा समय हो चुका है और यदि आपको अब तक आपका ITR Refund नहीं मिला है तो आपके लिए यह जानना जरूरी है कि आपका Income Tax Refund अभी तक आपके पास क्यों नहीं पहुंचा है?

ITR Refund मिलने में हो रही देरी : जाने कुछ मुख्य तथ्य

जैसा कि हम सब जानते हैं ITR File करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2023 निर्धारित कर दी गई थी । यदि आपने भी अपना ITR Return समय से भर दिया था तो अब तक आपको रिफंड मिल जाना चाहिए था । परंतु यदि आपको अब तक आपका रिफंड नहीं मिला है तो आपके लिए यह जानना जरूरी है कि आपको रिफंड क्यों नहीं मिला है और इसके लिए आपको ITR Refund Status जांच भी करनी चाहिए।

जानकारों की माने तो आयकर विभाग सितंबर के माह तक लगभग सारे ITR  refund चुका देता है हालांकि आयकर दाताओं के द्वारा दी हुई गलत जानकारी का क्रॉस वेरिफिकेशन करने तथा पुराने करो के भुगतान को कैरी फॉरवर्ड करने में कई बार Income Tax Department के द्वारा थोड़ी देरी संभावित तौर पर हो सकती है ,परंतु इसके लिए इनकम टैक्स विभाग आयकर दाता को सूचित कर देता है । हालांकि यदि फिर भी अपने पुनः ITR Return File किया है तो ऐसी स्थिति में आपको और ज्यादा इंतजार करना पड़ सकता है।

ITR Refund देर से मिलने के कारण कौन कौन से हो सकते हैं?

यदि किसी करदाता ने अपने income tax return को सही ढंग से ITR File किया है और उसने किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की है तो लगभग 21 दिनों के भीतर आयकर विभाग उन्हें उनका रिफंड भेज देता है जिसमें अधिकतम एक माह का समय भी लग सकता है।  परंतु यदि करदाता के द्वारा ITR भरने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो गई है या कोई गलती हो गई है तो ऐसे में Income Tax Department Refund को भेजने में थोड़ी देरी कर सकता है।

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ITR Refund में कौन सी सावधानी बरतें

  • यदि आपके द्वारा ITE File किए गए टैक्स में रिफंड मिलने में देरी हो गई है तो आपके लिए सबसे पहला कदम यह है कि आप रिफंड की स्थिति जान ले । यदि आप अपने ITR Refund जानने से पहले यह देख लें की अपने रिटर्न जमा किया है लेकिन उसे इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन नहीं किया है तो ऐसे में भी आपका Return मान्य नहीं किया जाता । इसके लिए आपको Refund प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन को पूरा करना होता है।
  •  वहीं इसका अगला स्टेप यह होता है कि आप ITR File करते समय जिस ईमेल की विवरण भर रहे हैं वह विवरण एकदम सही होना चाहिए. क्योंकि इत्र विभाग कई बार आपको विभिन्न चीजों का क्रॉस वेरिफिकेशन करने के लिए ईमेल भेजता है यदि आपके द्वारा भरी गई ईमेल आईडी गलत होगी तो ITR विभाग आपसे संपर्क नहीं साध पाएगा।  ऐसे में इनकम टैक्स विभाग को ITR Refund Issue करने में और देरी हो सकती है।
  • इसके बाद यदि आपके लिए यह भी जानना जरूरी है कि रिफंड के लिए आपने जो खाता नंबर  भरा है वह एकदम सही हो और त्रुटि रहित हो, यदि आपके द्वारा भरे गए बैंक के विवरण गलत है तो आपको रिफंड जारी नहीं किया जाता। वहीं साथ ही विवरण भरते समय यह भी देखना जरूरी है कि अपने बैंक के खाते का नाम एकदम सही भरा हो, पैन  कार्ड और आधार कार्ड की डिटेल्स भी एकदम सही भारी हो । यदि इनमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि पाई जाती है तो इनकम टैक्स विभाग आपका ITR Refund Issue नहीं करता।
  • इसके अलावा आपके लिए यह भी जानना जरूरी है कि कहीं आपका कोई पिछला टैक्स बकाया तो नहीं रह गया?  या आपके द्वारा कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ी तो नहीं हो गई।  यदि आपके तरफ से कोई टैक्स बकाया रह जाता है तो ऐसे में इनकम टैक्स विभाग आपको ITR Notice भेज सकता है । यदि ऐसा हुआ है तो आपको Rectification Return भरना होगा ।
  • इसके अलावा कई बार करदाता  द्वारा डिडक्शन में गड़बड़ी की वजह से भी इनकम टैक्स रिफंड मिलने में देरी हो सकती है ,क्योंकि करदाता सही deduction claim नहीं करते ऐसे में करदाता के लिए यह जानना जरूरी है कि उन्होंने सही डिडक्शन क्लेम किया हो इसके लिए करदाता को revised ITR file करना होता है।

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निष्कर्ष: ITR Refund नहीं आया तो क्या करें

इस प्रकार रिफंड में देरी होने के कई कारण होते हैं जैसे ITR में अधूरी जानकारी भर देना, पिछला कोई टैक्स बकाया रहना, income tax refund की रिक्वेस्ट में गड़बड़ी हो जाना, बैंक अकाउंट या पैन कार्ड डिटेल्स या आधार कार्ड डिटेल्स गलत भर देना । ऐसे में करदाता के लिए यह जरूरी है कि वह यह देखने की Return File करते समय उनके द्वारा भरा गया रिटर्न त्रुटिरहित हो और यदि उनसे किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो गई है तो वह रीवाइस रिटर्न जल्द से जल्द फाइल कर दें।

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