ITR दाखिल करते समय Old Tax Regime के तहत HRA का दावा कैसे करें

ITR Under Old Tax Regime: देशभर के सभी नौकरीपेशा और अपना खुद का व्यवसाय करने वाले नागरिक ITR fill करते हैं। ITR fill 2023 करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2023 थी जोकि अब जा चुकी है। हर उस व्यक्ति द्वारा कर जमा किया जाता है जिसकी आमदनी सरकार द्वारा निर्धारित Tax slab से अधिक है। Tax के अंदर कटौती करने के लिए लोगों के द्वारा बहुत सारे तरीके आजमाए जाते हैं।

कुछ लोग विभिन्न योजनाओं में भविष्य के लिए निवेश भी कर देते हैं जिसके तहत उन्हें कर के अंदर कटौती मिलती है। आज हम आपको इसी तरह HRA Claim करके टैक्स के अंदर मिलने वाली छूट के बारे में जानकारी दे रहे हैं। जिसका उपयोग कोई भी ऐसा व्यक्ति कर सकता है जो एक नौकरी पेशा है और हर महीने सैलरी प्राप्त करता है।

ITR Under Old Tax Regime
ITR Under Old Tax Regime

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ITR Under Old Tax Regime

Income Tax Department द्वारा ऐसे बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं जिसके मुताबिक Tax Payer को कर देने से छूट दी जाती है। इन्हीं में से एक HRA के अंतर्गत मिलने वाली छूट है। आपको बता दें कि HRA एक तरह का Allowance है जो employer द्वारा अपनी कंपनी के कर्मचारियों को हर महीने की सैलरी में जोड़ कर दिया जाता है। HRA का पूरा नाम House Rent Allowance है।

यह सुविधा कर्मचारियों को इसलिए दी जाती है ताकि कर्मचारी कंपनी के दफ्तर के नजदीक घर लेकर रह सकें। ऐसे में जो कर्मचारी किराए के घर में रहते हैं और HRA का उपयोग करते हैं उन्हें Tax के अंदर कटौती की जाती है। इसके अलावा यदि आप के पास अपना खुद का घर है जहां आप रहते हैं और इसके बाद भी HRA प्राप्त कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आयकर विभाग के नियमों के अनुसार HRA को आप की कुल आमदनी में जोड़ा जाएगा। जिसमें से आपको Tax अदा करना होगा।

How to Claim HRA Redemption ?

अगर आप टैक्स देने जा रहे हैं तो आपको HRA के अंतर्गत कटौती की सेवा प्राप्त करने के लिए Old Tax Regime का चुनाव करना होगा। जिसके बाद आप आयकर विभाग के नियम के अनुसार अपने HRA के अंतर्गत छूट के लिए आवेदन कर सकते हैं। जिसके बाद आपके सैलरी में से HRA का हिस्सा हटा दिया जाएगा। और केवल DA तथा basic salary को जोड़कर ही आप से tax वसूला जाएगा।

इस प्रकार नौकरीपेशा व्यक्ति कंपनी द्वारा मिलने वाले HRA को Tax से मुक्त करवा सकते हैं। लेकिन इसके लिए यह जरूरी है कि आप HRA का उपयोग कर रहे हो। यदि आप ऐसे किराए के मकान में रहते हैं जहां का मासिक किराया ₹100000 से कम है तो आप डायरेक्ट HRA की कटौती के लिए आवेदन कर सकते हैं। जबकि यदि आप का मासिक किराया ₹100000 से अधिक है तो आपको अपने मकान मालिक का PAN card भी दस्तावेजों के साथ जमा करना होगा।

Income Tax Act के अंर्तगत HRA पर टैक्स छूट का दावा कैसे करें?

(i) यदि किराया समझौता या किराए की रसीदें employer को जमा की हैं :-


अपनी वेतन आय पर TDS कम करने के लिए, आपको अपने मकान मालिक से प्राप्त किराया समझौता/किराया रसीदें अपने employer को जमा करना आवश्यक है। यदि आप वेतन पर TDS के लिए old income tax regime का विकल्प चुनते हैं तो आपको HRA पर छूट उपलब्ध होगी। याद रखें कि अपने नियोक्ता को किराया समझौता या किराए की रसीदें जमा करते समय, यदि भुगतान किया गया वार्षिक किराया 1 लाख रुपये से अधिक है, तो आपको अपने मकान मालिक का पैन भी जमा करना होगा।

“HRA का कर-मुक्त हिस्सा ‘Gross Salary’ शीर्षक के तहत धारा 17 (1) के प्रावधानों के अनुसार आपके वेतन में जोड़ा जाएगा। दूसरी ओर, HRA का कर-मुक्त हिस्सा धारा 10 के तहत छूट की सीमा तक भत्ते के शीर्षक के तहत अलग से दिखाया जाएगा।

(ii) यदि किराया समझौता या किराये की रसीदें employer को जमा नहीं की हैं :-

यदि आप ITR दाखिल करते समय अपनी कर व्यवस्था को पुरानी कर व्यवस्था में बदलने की योजना बना रहे हैं या आपने अपने नियोक्ता employer को प्रमाण जमा नहीं किया है, तो आपको प्राप्त HRA के कर-मुक्त हिस्से की गणना manual रूप से करने की आवश्यकता होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके employer ने यह मान लिया है कि आपको दिया गया पूरा HRA कर योग्य है।

याद रखने योग्य बातें

  • अपना ITR दाखिल करते समय, आपको विभाग को कोई दस्तावेज भेजने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपके ITR को संसाधित करते समय, Income Tax department आपसे दावा किए गए HRA छूट के लिए सबूत प्रदान करने के लिए कह सकता है।
  • “यदि वार्षिक किराया भुगतान 1 लाख रुपये से अधिक है, तो विभाग आपसे आपके मकान मालिक का PAN विवरण भी पेश करने के लिए कह सकता है। यदि आप अपने माता-पिता को किराया दे रहे हैं, तो यह सलाह दी जाती है कि आप भुगतान बैंकिंग चैनलों के माध्यम से करें।

HRA पर कर कटौती का दावा करने के लिए पात्रता मानदंड

  • आप एक वेतनभोगी कर्मचारी है : HRA से संबंधित कर लाभ केवल वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध हैं। स्व-रोज़गार करने वाला व्यक्ति इस छूट का लाभ नहीं उठा सकता है।
  • अपने वेतन पैकेज/CTC के एक हिस्से के रूप में आप HRA प्राप्त करें : सीटीसी या वेतन पैकेज में मूल वेतन, भत्ते, अनुलाभ आदि शामिल हैं। आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि इस छूट का लाभ लेने के लिए HRA आपके CTC में शामिल हो।
  • यदि आप किराये के मकान में रहते हैं : इस छूट का दावा केवल तभी किया जा सकता है जब आप किराए के मकान में रह रहे हों, यानी किराया चुका रहे हों। यदि आप स्व-स्वामित्व वाले घर में रहते हैं तो आपको कोई कर लाभ उपलब्ध नहीं होगा क्योंकि कोई व्यक्ति स्वयं को किराया नहीं दे सकता है।
  • किराये की रसीदें जमा करके नियोक्ता को भुगतान किये गये किराये के बारे में सूचित करें : आपको भुगतान किए गए किराये के बारे में अपने employer को सूचित करना होगा और अपनी किराये की रसीदें जमा करनी होंगी।
  • यदि वार्षिक किराया सालाना 1,00,000 रुपये से अधिक है, तो मकान मालिक का पैन बताना होगा।
  • यहां तक कि अगर नियोक्ता को बताया नहीं गया है , तब भी आप ITR दाखिल करते समय एचआरए छूट का दावा कर सकते हैं।
  • रिटर्न में दावा : कई बार देखा गया है कि कंपनियां पूरी जानकारी उपलब्ध न होने के कारण फॉर्म 16 में HRA छूट नहीं देती हैं। यदि form 16 में आपके HRA दावे पर अभी तक विचार नहीं किया गया है, तो आप सीधे अपने IT रिटर्न में छूट का दावा कर सकते हैं।
  • एचआरए छूट केवल पुरानी व्यवस्था के तहत ही दी जाती है : कर्मचारी को HRA छूट का लाभ लेने के लिए पुरानी व्यवस्था का विकल्प चुनना चाहिए।

Income Tax Act के तहत कितनी HRA छूट मिलती है ?

HRA लाभ के लिए छूट न्यूनतम में शामिल है :-

  • एचआरए की कुल राशि प्राप्त हुई।
  • मेट्रो शहरों में रहने पर वेतन का 50 प्रतिशत (मूल वेतन + महंगाई भत्ता) या गैर-मेट्रो शहरों में रहने पर 40 प्रतिशत।
  • वार्षिक वेतन के 10% से अधिक वार्षिक भुगतान किया गया किराया (Basic Salary +DA )

HRA छूट का दावा करने के लिए आवश्यक दस्तावेज

यहां कुछ सामान्य दस्तावेज़ दिए गए हैं जो आमतौर पर HRA कर छूट के दावे का समर्थन करने के लिए अनुरोध किए जाते है:-

  • किराए की रसीदें : किराए की रसीदें महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं जो आपके किराये के भुगतान के साक्ष्य के रूप में काम करती हैं। उनमें मकान मालिक का नाम, पता, किराये की अवधि, भुगतान की गई राशि और किरायेदार का नाम जैसे विवरण शामिल होने चाहिए। किराए की रसीदें मकान मालिक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित या मोहरदार होनी चाहिए और वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए प्रत्येक किराये के भुगतान के लिए प्रदान की जानी चाहिए।
  • किराया समझौता या Lease Deed : अपने किराये के समझौते या Lease Deed की एक प्रति प्रदान करने से आपकी किरायेदारी को और अधिक मान्य किया जा सकता है। यह दस्तावेज़ आपके किराये के समझौते के नियमों और शर्तों को रेखांकित करता है, जिसमें किराया राशि, अवधि और अन्य प्रासंगिक विवरण शामिल हैं। यह आपकी किरायेदारी के कानूनी प्रमाण के रूप में कार्य करता है और आपके एचआरए दावे को मजबूत करता है।
  • मकान मालिक का पैन (स्थायी खाता संख्या) : भारत जैसे कुछ देशों में, HRA कर छूट का दावा करने के लिए अपने मकान मालिक का पैन उपलब्ध कराना अनिवार्य है। यह सुनिश्चित करें कि आप अपने मकान मालिक से यह जानकारी मांगें और इसे अपने दस्तावेज़ में शामिल करें।
  • HRA की घोषणा : Employers को अक्सर कर्मचारियों को एक घोषणा पत्र जमा करने की आवश्यकता होती है जिसमें प्राप्त एचआरए की राशि और उनके किराये के खर्चों का विवरण बताया जाता है। यह घोषणा नियोक्ताओं को आपके वेतन से कर काटते समय पात्र एचआरए छूट की गणना करने में मदद करती है।
  • उपयोगिता बिल : हालांकि यह हमेशा अनिवार्य नहीं होता है, बिजली बिल, पानी बिल, या गैस बिल जैसे उपयोगिता बिल प्रदान करना किराए के आवास पर आपके निवास का प्रदर्शन करके आपके दावे को और अधिक पुष्ट कर सकता है।

ITR दाखिल करते समय HRA छूट का दावा कैसे करें?

जैसा कि आप जानते हैं, एचआरए का दावा करने के लिए, आपको अपने नियोक्ता को एक income declaration form, यानी form 12 BB जमा करना होगा।

  • ऊपर बताए गए अनुसार एचआरए छूट के लिए पात्र राशि की गणना करें।
  • अपने सकल वेतन से छूट और कटौती घटाकर अपने कर योग्य वेतन की गणना करें।
  • संबंधित ITR फॉर्म का उपयोग करके अपना आयकर रिटर्न दाखिल करें।
  • टैक्स रिटर्न फॉर्म में HRA विवरण भरें।
  • आपको प्राप्त वास्तविक एचआरए दर्ज करना होगा, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, न्यूनतम (ए, बी, सी) और गणना की गई एचआरए छूट राशि।
  • आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करें, जैसे किराए की रसीदें, किराया समझौता और फॉर्म 12BB.

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HRA का पूरा नाम क्या है ?

HRA का पूरा नाम है House Rent Allowance .

टैक्स के लिए निवेश प्रमाण कैसे प्रस्तुत करें ?

Income Tax इंडिया की वेबसाइट पर जाएं और फॉर्म 12BB डाउनलोड करें। इसे अपने सभी व्यक्तिगत और निवेश विवरणों के साथ-साथ अपने निवेश के प्रमाणों के साथ भरें। सभी प्रमाण संलग्न करने के बाद उन्हें अपने नियोक्ता के पास जमा कर दें। आपको इसे आयकर विभाग को सौंपने की ज़रूरत नहीं है।

जब निवेश प्रमाण जमा नहीं करते हैं तो क्या होता है ?

यदि आप समय सीमा से पहले अपने नियोक्ता को सबूत नहीं देते हैं, तो आप अधिक TDS कटौती का जोखिम उठाते हैं। हालाँकि, आप अभी भी अपना रिटर्न दाखिल करते समय उनमें से कुछ का दावा कर सकते हैं।

एचआरए छूट का दावा कौन कर सकता है ?

वेतनभोगी कर्मचारी जो वेतन के हिस्से के रूप में मकान किराया भत्ता प्राप्त करते हैं और किराए का भुगतान करते हैं, वे अपने कर योग्य वेतन को पूरी तरह या आंशिक रूप से कम करने के लिए एचआरए छूट का दावा कर सकते हैं।

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