पहले भरें ITR और बाद में करें Tax भुगतान, e-filing portal पर नया फीचर

Pay Later Facility for TAX Payment: आयकर विभाग (Income tax department) ने आयकर दाताओं को हाल ही में एक नई सुविधा उपलब्ध कराई है, जिससे आयकर दाता बाद में आयकर का भुगतान कर सकते हैं।  जी हां ,पहले यह सुविधा इनकम टैक्स रिटर्न विभाग द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई थी परंतु हाल ही में आयकर दाताओं को आयकर का भुगतान बाद में करने की अनुमति (Pay Later Facility for TAX Payment) दी जा रही है।  इसका मतलब यदि कोई व्यक्ति अपनी ITR दाखिल करना चाहता है तो वह आईटीआर दाखिल कर सकता है और पे लेटर pay later option का उपयोग कर Itr payment को बाद में चुका सकता है।

ITR Return Pay later service क्या है?

जैसा कि हमने आपको बताया आयकर विभाग ने हाल ही में नई सुविधा आयकर दाता को उपलब्ध कराई है जिसमें उन्होंने यह बताया है कि कोई भी व्यक्ति ई फाइलिंग वेबसाइट पर जाकर ITR File कर सकता है, और चाहे तो उसका भुगतान (Tax Payment) वह बाद में कर सकता है। इसके लिए आयकर विभाग में ITR File pay later service का विकल्प भी उपलब्ध कराया है ।हालांकि इस सुविधा का उपयोग अग्रिम tds  और अन्य कर के भुगतान में नहीं उठाया जा सकता परंतु Pay Later विकल्प का उपयोग कर कोई भी आयकर दाता itr filing के समय स्वयं मूल्यांकन कर कर का भुगतान कर सकता है।

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क्या कहते है टेक्स विशेषज्ञ

  • आयकर विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई इस सुविधा वके बारे में विशेषज्ञों का कहना है कि यदि किसी व्यक्ति ने बाद में भुगतान करें विकल्प का उपयोग यदि itr file करते समय कर लिया है तो वह व्यक्ति डिफ़ॉल्ट रूप से निर्धारित देयक माना जाएगा इसके साथ ही यदि जरूरत महसूस हुई तो आयकर विभाग कर देयक से कर पर ब्याज भी वसूल सकता है।
  • इसके अलावा  यदि बकाया कर पर दंडात्मक ब्याज लागू कर दिया जाता है तो व्यक्ति को डिफ़ॉल्ट रूप से वह राशि भरनी पड़ेगी, क्योंकि एक बार जब आयकर विभाग किसी व्यक्ति को करदाता के रूप में कोई देयक अमाउंट कैलकुलेट करके बता देता है तो आयकर विभाग ऐसे कर की वसूली भी शुरू कर देता है।
  • आयकर विभाग की हेल्प डेस्क के अनुसार itr Revised होने के बाद आयकर दाता को नोटिस भेजा जाएगा इस नोटिस में आयकर दाता पर कितनी राशि का tax due है और उसे जल्द से जल्द भुगतान करने की स्थिति के बारे में सूचना दी जाएगी। उसके बाद में व्यक्ति को इस राशि का भुगतान करने के लिए 30 दिन का समय दिया जाएगा जिसके दौरान किसी प्रकार का कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा।  परंतु यदि व्यक्ति 30 दिन से अधिक का समय ले लेता है तो उसे दंडात्मक ब्याज चुकाना पड़ेगा।
  • आयकर विभाग की इस सुविधा को लेकर भी कई बड़े टैक्स दिग्गज आपस में मतभेद कर रहे हैं कि इसमें एक महीने की अवधि को कब से माना जाएगा ,क्योंकि यदि किसी व्यक्ति ने बाद में भुगतान pay  later का विकल्प चुना हुआ तो क्या वह इस वक्त से डिफॉल्टर माना जाएगा इसीलिए इस समय से उस पर 1% का दंडात्मक ब्याज लागू होगा, परंतु कुछ टेक्स विशेषज्ञ का कहना है कि आयकर दाखिल करने के पश्चात तथा बाद में भुगतान( pay later )के विकल्प को चुनने के 30 दिन के पश्चात यह एक प्रतिशत दंडात्मक ब्याज लागू होगा इस प्रकार अभी तक यह क्लियर नहीं हो पाया है कि 30 दिनों की अवधि का तात्पर्य क्या है।
  • इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति itr File करते समय किसी प्रकार की गलती कर देता है और वह 15 दिन की तय सीमा के बाद में भी उसे ठीक नहीं करता तो ऐसे इनकम टैक्स रिटर्न को अमान्य रिटर्न घोषित कर दिया जाएगा और किसी प्रकार का रिटर्न उपलब्ध नहीं कराया जाएगा।

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Pay later facility for tax payment (launched)

आईए जानते हैं आयकर का भुगतान करने के लिए बाद में भुगतान करें pay later विकल्प का उपयोग किस प्रकार कर सकते हैं

  •  Pay later facility for tax payment का उपयोग करने के लिए सबसे पहले itr File करने वाले व्यक्ति को Income Tax Filing Portal पर जाना होगा।
  •  इसके पश्चात आवेदक को यूजर आईडी या पैन कार्ड का उपयोग कर अपने खाते में Login for ITR File 2023 करना होगा।
  •  लॉगिन करने के पश्चात आयकर दाता को  ITR File विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  •  क्लिक करने के पश्चात आवेदक को आयकर रिटर्न का विकल्प चुनना होगा ।
  • इसके पश्चात आवेदक को अपने सारे जरूरी विवरण भरने होंगे जैसे कि कुल आय और कितनी कटौतियां की जा सकती हैं यह सारे विवरण भरने के पश्चात आयकर e filing portal आपके taxable amount Calculation करेगा ।
  • जिस अमाउंट का आपको भुगतान करना होगा वह अमाउंट आपको ITR Filing Departmentद्वारा स्क्रीन पर दिखाया जाएगा ।
  • इसके पश्चात आपको बाद में भुगतान करें pay later या अभी भुगतान करें pay now  का विकल्प दिखाई देगा।जिसमें आप बाद में भुगतान करें के विकल्प को चुन सकते हैं।
  • बाद में भुगतान करें के विकल्प को चुनने के पश्चात आप अपना ITR filing कर सकते हैं तथा ITR File करने के 30 दिनों के भीतर आप इस रकम का भुगतान कर सकते हैं।

इस प्रकार आयकर दाता Pay Later Option का उपयोग कर आयकर दाखिल करने के पश्चात भुगतान की सुविधा का लाभ उठा सकता है।

jeecup

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