Refund Not Received Solution: प्रत्येक करदाता कर के भुगतान के बाद बेसब्री से अपने income tax refund का इंतजार करता है । इनकम टैक्स विभाग भी return filing के पश्चात कर रिंफड़ इनिशिएट Tax Refund भेजना शुरू कर देता है ।परंतु कई बार ऐसा होता है कि करदाताओं को निश्चित समय बीत जाने के पश्चात भी रिफंड प्राप्त नहीं होता । Income Tax Refund Status देखने पर यदि आपको Refund Not Received है तो आप पैनिक हो सकते हैं। आमतौर पर Indian Revenue Service लगभग 21 वर्किंग डेज के बाद में करदाताओं को उनका रिफंड उनके अकाउंट में भेज देती है परंतु यदि करदाता को तय समय तक रिफंड प्राप्त नहीं हुआ है तो कर दाता पैनिक हो जाते हैं, तब आप Refund Not Received Solution ढूंढ़ते हैं । ऐसे में कर दाता को रिफंड से संबंधित सारी जरूरी जानकारी जैसे Income Tax Refund Status आदि उपलब्ध कराने के लिए Indian Revenue Service ने विभिन्न पोर्टल सर्विसेज शुरू की है जिसके माध्यम से करदाता रिफंड में देरी होने पर ITR Department से शिकायत कर सकते हैं, Income Tax Refund Status देख सकते हैं, Refund Not Received Solution पा सकते हैं ,और हेल्पलाइन की सुविधा भी उठा सकते हैं।
Refund Not Received Solution
आज के इस लेख में हम आपको रिफंड में देरी होने पर किस प्रकार Refund Not Received Solution प्राप्त करें इसके बारे में विस्तारित रूप से बताने वाले हैं ।
ऐसे कई कारण होते हैं जब income tax refund मिलने में देरी हो जाती है इसमें कई बार करदाता की तरफ से की हुई छोटी-छोटी गलतियां होती हैं कई बार Income Tax Return Department की तरफ से कार्यशीलता में त्रुटि भी हो सकती है। कई बार itr form भरने में वर्तनी त्रुटि होती है, कई बार विवरण में विसंगति होती है ऐसे का ऐसे कई विभिन्न कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से आपका रिफंड मिलने में देरी हो रही होती है। ऐसे में आप इस लेख के माध्यम से समस्या का समाधान भी कर सकते हैं और यदि आप चाहे तो Refund Not Received Complaint भी दर्ज कर सकते हैं हम अपने इस लेख के माध्यम से किस प्रकार आप अपना itr refund समाधान प्राप्त करें तथा यदि आपको शिकायत दर्ज करनी है तो किस प्रकार शिकायत करें इसकी पूर्ण स्टेप बताने वाले हैं।
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ITR Refund Not Received Solution: आयकर रिफंड समाधान
आइये सबसे पहले जानते हैं आयकर रिफंड समाधान किस प्रकार प्राप्त करें
यदि आपने Income Tax Return File कर दिया है और आपको अब आपके रिफंड मिलने का इंतजार है और किसी कारणवश यदि आपको अब तक रिफंड प्राप्त नहीं हुआ है तो पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है सबसे पहले आपको अपना ईमेल जांचना होगा। आम तौर पर ITR Department आपको ईमेल के माध्यम से रिफंड के बारे में सूचित कर देता है जिसके लिए आपका ईमेल जांचना बेहद जरूरी हो जाता है। इसके पश्चात आपe filing portalपर अपने खाते में लॉगिन करके भी समस्या का पता लगा सकते हैं। आमतौर पर Income Tax Department Late Refund होने की वजह ईमेल कर देता है जिसमें कई बार आपसे सुधार के दस्तावेज मांगे जाते हैं या आपके द्वारा भरे गए गलत विवरण के सबूत मांगे जाते हैं। ऐसे में आपको इनकम टैक्स विभाग को मांगे गए सारे जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराने होते हैं इसके लिए आपको सुधार रिटर्न दाखिल करना होता है इसके पश्चात ही इनकम टैक्स विभाग आपका रिफंड जारी करता है।
Apply for refund reissue
यदि आपको अब तक इनकम टैक्स रिफंड नहीं मिला तो आप निम्नलिखित स्टेप फॉलो कर रिफंड रिइश्यु के लिए आवेदन कर सकते हैं
- सबसे पहले आपको e-filing portal login करना होगा ।
- ई फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करने के पश्चात आपकोMy account के मेन्यू पर क्लिक करना होगा ।
- माय अकाउंट मेनू पर क्लिक करने के पश्चात आपको itr services link पर क्लिक करना होगा।
- सर्विसेज के लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको request type के विकल्प को क्लिक करना होगा ।
- रिक्वेस्ट टाइप के विकल्प को क्लिक करने के पश्चात आपको New Request के विकल्प को क्लिक करना होगा ।
- इसके बाद आपको refund reissue के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा ।
- इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा।।
- सबमिट के बटन पर क्लिक करने के बाद आपको डिस्प्ले में जरूरी जानकारी भरनी होगी जैसे कि आपका रिटर्न का प्रकार, पैन नंबर ,एसेसमेंट ईयर ,संदर्भ संख्या ,रिफंड की असफलता का कारण और प्रतिक्रिया।
- इसके बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा।
- सबमिट के बटन पर क्लिक करने के पश्चात आपको OTP के माध्यम से इसको सत्यापित करना होगा ।
- इसके बाद आपको आपकी जरूरी जानकारी स्क्रीन पर दिखाई जाएगी।
- इसके पश्चात आपको बैंक खाता चुनना होगा जहां आपको रिफंड मिलता है ।
- बैंक खाते को चुनने के पश्चात आपको जारी रखें के विकल्प पर क्लिक करना होगा ।
- क्लिक करने के बाद आपको एक सत्यापन बॉक्स दिखाई देगा जहां आपको ओके के बटन पर क्लिक करना होगा ।
- इसके बाद आपको ओटीपी दर्ज करना होगा OTP सत्यापित होने के बाद आपको रिफंड की पुष्टि का संकेत देता हुआ एक सफलता संदेश दिखाई देगा जहां आपको रिफंड को पुनः जारी करने का अनुरोध करना होगा।
- इस प्रकार आप आसानी से इस पूरी प्रक्रिया के माध्यम से refund reissue के लिए आवेदन कर सकते हैं।
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इनकम टैक्स रिफंड नहीं मिलने की शिकायत किस प्रकार दर्ज करें
यदि आप ITR Refund Re-Issue के लिए Form भर चुके हैं और सारे जमा किए दस्तावेज क्रॉस चेक करने के पश्चात विभाग द्वारा मांगे गए अन्य दस्तावेज भी उपलब्ध करा चुके हैं और उसके पश्चात भी यदि आपको अब तक इनकम टैक्स विभाग द्वारा संपर्क नहीं किया गया तो आप शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं ।
रिफंड नहीं मिलने की शिकायत दर्ज करने के लिए आपको निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करने होंगे
- सबसे पहले आपको इनकम टैक्स फाइलिंग के पोर्टल पर लॉगिन करना होगा।
- इसके बाद आपको पोर्टल पर जानकारी और शिकायत दर्ज करने के बॉक्स पर क्लिक करना होगा।
- यहां आपको क्वेरी बॉक्स और कैप्चा कोड भरना होगा ।
- इसके बाद पूछताछ सबमिट करनी होगी और अपना रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, सेल फोन नंबर उपलब्ध कराना होगा ।
- इसके पश्चात आपको एक टिकट नंबर उपलब्ध कराया जाएगा ।
- आपको टिकट नंबर मिलते ही आपकी शिकायत विभाग तक पहुंचा दी जाएगी और इस टिकट नंबर के माध्यम से आप अपनी शिकायत की स्थिति भी वेबसाइट से देख सकते हैं।
आयकर रिफंड हेल्पलाइन (Income Tax Refund Helpline)
यदि आप इनकम टैक्स विभाग को हेल्पलाइन के माध्यम से कॉल करके शिकायत दर्ज करना चाहते हैं या समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो आप निम्नलिखित हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं
080466 052 00
1800 1034455
आप इस हेल्पलाइन पर सोमवार से शुक्रवार सुबह 8:00 बजे से रात 8:00 तक कॉल कर सकते हैं।
निष्कर्ष: Refund Not Received Solution
इस प्रकार आप इस लेख के माध्यम से इनकम टैक्स विभाग में रिफंड में होने वाली देरी की शिकायत कर सकते हैं। वही साथ ही साथ आप रिफंड री इश्यू करने के लिए निवेदन भी कर सकते हैं ।आप चाहे तो इस लेख में हमने आपको आयकर विभाग के हेल्पलाइन नंबर भी उपलब्ध करा दिए हैं जहां आप कॉल कर कर भी अपने समस्याओं का निवारण कर सकते हैं।